1- Affirmation/objections to the recommendation of Shri R. S. Virk, Retired District Judge
सेवानिवृत्त जिला जज श्री आर.एस. विर्क की सिफारिश पर ऑब्जेक्शन
नोटिस जारी किया है... जो कि रिटायर डिस्ट्रिक्ट जज है..फ़िलहाल pacl के मामले की सुनवाई कर रहे है..
The Hon’ble the Supreme Court of India, on the recommendation of the Justice (Retd.) R.M.Lodha Committee (In the matter of PACL Ltd.)
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) R.M.Lodha समिति (PACL लिमिटेड के मामले में) की सिफारिश पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय ने
निर्देश दिया कि पीएसीएल लिमिटेड की संपत्तियों से संबंधित सभी शिकायतें व आपत्तियां श्री आर। एस। विर्क, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश द्वारा उठाए जाएंगे।
Mr.R.S.Virk, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित सभी आदेश और सिफारिशें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी
All orders passed by Mr.R.S.Virk,Retired District Judge are only recommendations and wouldrequire affirmation by the Hon’ble Supreme Court
इसके अलावा, आपत्तियां, यदि कोई हो,(Further, objections, if any,)
इस तरह की सिफारिशें संबंधित पार्टी द्वारा अंतरिम आवेदन के माध्यम से दायर की जा सकती हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने C.A.No. में एक १३३०१/२०१५ के आदेश को २ मई २०१६ को I.A. में पारित कर दिया है। केश no. 3301/2015 में नंबर 5/2016, इस प्रकार परस्पर निर्देशित है..
to such recommendations may be filed by the concerned party by way of an Interim Application in C.A.No. 13301/2015 as the Hon’ble Supreme Court of India has further vide Order dated May 02, 2016 passed in I.A. No. 5/2016 in CA 3301/2015, inter alia directed thus
"(ए) कोई सिविल कोर्ट या अन्य प्राधिकरण या मंच किसी भी दावे या संबंधित मामले (पी) पीएसीएल लिमिटेड से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं करेगा .....
(a) No Civil Court or other authority or forum shall entertain any suit or other proceedings in respect of any claims or related matter(s) pertaining to PACL Limited.....” "
“नोडल अधिकारी सह सचिव, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर। एम। लोढ़ा समिति (पीएसीएल लिमिटेड के मामले में)
“Nodal Officer cum Secretary,The Justice (Retd.) R.M.Lodha Committee (In the matter of PACL Ltd.
2- PACL Ltd. की संपत्तियों के साथ खरीदने / निपटने के खिलाफ PUBLIC NOTICECautiontoPublic
यह बड़े पैमाने पर जनता के ध्यान में लाया जाता है कि दिनांक 02 फरवरी, 2016 और 25 जुलाई, 2016 के आदेशों के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 13301/2015 और संबंधित मामलों में पारित किया गया, PACL Ltd.
बड़े पैमाने पर जनता को इस बात से अवगत कराया जाता है कि 02 फरवरी, 2016 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के संदर्भ में, केवल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) RMLodha समिति (PACL लिमिटेड के मामले में)। ) -इस PACL लिमिटेड की संपत्तियों को बेचने के लिए अधिकृत है या जिसमें PACL Lt के गुण हैं इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज / अधिकार है
The Committee has received complaints/information that certain individuals/entities are attempting to sell such properties
समिति को ऐसी शिकायतें / सूचनाएँ मिली हैं कि कुछ व्यक्ति / संस्थाएँ ऐसी संपत्तियों को बेचने का प्रयास कर रही हैं
The Public is therefore once again cautioned against buying/dealing with any properties wherein PACL Ltd
इसलिए पीएसीएल लिमिटेड में किसी भी संपत्ति को खरीदने / उससे निपटने के खिलाफ जनता को एक बार फिर आगाह किया गया है
or any of its associates/subsidiaries have any interest/rights, directly or indirectl
या उसके किसी भी सहयोगी / सहायक का कोई भी हित / अधिकार है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
The Public is further requested to rely only on the public notices and press release published by the committee, which are available on the websitehttp://www.sebi.gov.in/http://www.sebipaclproperties.com/ and http://www.sebipaclauction.com/
जनता से अनुरोध है कि वे केवल सार्वजनिक सूचनाओं पर भरोसा करें और समिति द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति जारी करें, जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं http://www.sebi.gov.in/ http://www.sebipaclproperties.com/ and http://www.sebipaclauction.com/
Nodal Officer cum Secretary,The Justice (Retd.) R.M.Lodha Committee (In the matter of PACL Ltd.
नोडल अधिकारी सह सचिव, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम.लोधा समिति (पीएसीएल लिमिटेड के मामले में)।
सेवानिवृत्त जिला जज श्री आर.एस. विर्क की सिफारिश पर ऑब्जेक्शन
नोटिस जारी किया है... जो कि रिटायर डिस्ट्रिक्ट जज है..फ़िलहाल pacl के मामले की सुनवाई कर रहे है..
The Hon’ble the Supreme Court of India, on the recommendation of the Justice (Retd.) R.M.Lodha Committee (In the matter of PACL Ltd.)
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) R.M.Lodha समिति (PACL लिमिटेड के मामले में) की सिफारिश पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय ने
निर्देश दिया कि पीएसीएल लिमिटेड की संपत्तियों से संबंधित सभी शिकायतें व आपत्तियां श्री आर। एस। विर्क, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश द्वारा उठाए जाएंगे।
Mr.R.S.Virk, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित सभी आदेश और सिफारिशें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी
All orders passed by Mr.R.S.Virk,Retired District Judge are only recommendations and wouldrequire affirmation by the Hon’ble Supreme Court
इसके अलावा, आपत्तियां, यदि कोई हो,(Further, objections, if any,)
इस तरह की सिफारिशें संबंधित पार्टी द्वारा अंतरिम आवेदन के माध्यम से दायर की जा सकती हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने C.A.No. में एक १३३०१/२०१५ के आदेश को २ मई २०१६ को I.A. में पारित कर दिया है। केश no. 3301/2015 में नंबर 5/2016, इस प्रकार परस्पर निर्देशित है..
to such recommendations may be filed by the concerned party by way of an Interim Application in C.A.No. 13301/2015 as the Hon’ble Supreme Court of India has further vide Order dated May 02, 2016 passed in I.A. No. 5/2016 in CA 3301/2015, inter alia directed thus
"(ए) कोई सिविल कोर्ट या अन्य प्राधिकरण या मंच किसी भी दावे या संबंधित मामले (पी) पीएसीएल लिमिटेड से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं करेगा .....
(a) No Civil Court or other authority or forum shall entertain any suit or other proceedings in respect of any claims or related matter(s) pertaining to PACL Limited.....” "
“नोडल अधिकारी सह सचिव, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर। एम। लोढ़ा समिति (पीएसीएल लिमिटेड के मामले में)
“Nodal Officer cum Secretary,The Justice (Retd.) R.M.Lodha Committee (In the matter of PACL Ltd.
2- PACL Ltd. की संपत्तियों के साथ खरीदने / निपटने के खिलाफ PUBLIC NOTICECautiontoPublic
यह बड़े पैमाने पर जनता के ध्यान में लाया जाता है कि दिनांक 02 फरवरी, 2016 और 25 जुलाई, 2016 के आदेशों के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 13301/2015 और संबंधित मामलों में पारित किया गया, PACL Ltd.
बड़े पैमाने पर जनता को इस बात से अवगत कराया जाता है कि 02 फरवरी, 2016 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के संदर्भ में, केवल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) RMLodha समिति (PACL लिमिटेड के मामले में)। ) -इस PACL लिमिटेड की संपत्तियों को बेचने के लिए अधिकृत है या जिसमें PACL Lt के गुण हैं इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज / अधिकार है
The Committee has received complaints/information that certain individuals/entities are attempting to sell such properties
समिति को ऐसी शिकायतें / सूचनाएँ मिली हैं कि कुछ व्यक्ति / संस्थाएँ ऐसी संपत्तियों को बेचने का प्रयास कर रही हैं
The Public is therefore once again cautioned against buying/dealing with any properties wherein PACL Ltd
इसलिए पीएसीएल लिमिटेड में किसी भी संपत्ति को खरीदने / उससे निपटने के खिलाफ जनता को एक बार फिर आगाह किया गया है
or any of its associates/subsidiaries have any interest/rights, directly or indirectl
या उसके किसी भी सहयोगी / सहायक का कोई भी हित / अधिकार है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
The Public is further requested to rely only on the public notices and press release published by the committee, which are available on the websitehttp://www.sebi.gov.in/http://www.sebipaclproperties.com/ and http://www.sebipaclauction.com/
जनता से अनुरोध है कि वे केवल सार्वजनिक सूचनाओं पर भरोसा करें और समिति द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति जारी करें, जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं http://www.sebi.gov.in/ http://www.sebipaclproperties.com/ and http://www.sebipaclauction.com/
Nodal Officer cum Secretary,The Justice (Retd.) R.M.Lodha Committee (In the matter of PACL Ltd.
नोडल अधिकारी सह सचिव, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम.लोधा समिति (पीएसीएल लिमिटेड के मामले में)।
0 comments:
Post a Comment